बेंगलुरु गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के वायरल वीडियो केस में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को बड़ी राहत मिल गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस की तरफ से माहेश्वरी को भेजी गई नोटिस रद्द कर दी है। पुलिस ने पूछताछ करने के लिए उनको थाने में उपस्थित रहने के लिए कहा था। हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष माहेश्वरी को धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी किया जाना दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है। कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस से कहा है कि वह माहेश्वरी से वर्चुअल मोड में या फिर उनके घर और दफ्तर जाकर पूछताछ कर सकती है। इस मामले में माहेश्वरी के अलावा कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। माहेश्वरी ने दायर किया था रिट पिटीशन गौरतलब है कि ट्विटर इंडिया के एमडी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में यूपी पुलिस के नोटिस के खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल की थी। उन्हें गत 21 जून को गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो को लेकर किए गए ट्वीट्स के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस मामले में जारी हुआ था नोटिस गाजियाबाद में जून को बुलंदशहर के रहने वाले अब्दुल सदम से मारपीट के बाद उनकी दाढ़ी काटने का मामला सामने आया था। इस केस में 7 जून को लोनी बॉर्डर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। 13 जून की रात से वीडियो गलत फैक्ट्स के साथ पोस्ट किया गया। उसमें धार्मिक नारे लगवाने की बात कही गई थी। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में जांच रिपोर्ट जारी कर बताया कि मामला ताबीज के विवाद से जुड़ा था। इसमें धार्मिक रंग देने के मामले में ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
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