सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को दी विदेश जाने की सशर्त इजाजत, कहा- डिटेल बताएं कहां जाएंगे और कहां रुकेंगे

नई दिल्ली ईडी और सीबीआई के केसों का सामना कर रहे कांग्रेसी सांसद को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कार्ति को विदेश जाने की अनुमति देते हुए कहा है कि वह दो करोड़ रुपये जमा करें और डिटेल देकर बताएं कि वह कहां-कहां जाने वाले हैं और कहां रुकेंगें। केंद्र सरकार ने किया था विरोधकार्ति ने विदेश जाने की अनुमति मांगी थी जिसका केंद्र सरकार की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने विरोध किया और कहा कि पिछली बार जब कार्ति चिदंबरम विदेश गए थे तो रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपये जमा कराया गया था। पहले भी मिली थी इजाजतकार्ति की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि कार्ति सांसद हैं और इस तरह की शर्त लगाना उनके लिए ‌‌उचित नहीं हैं कार्ति सांसद हैं और कहीं भागने वाले नहीं हैं। सुप्रीम करो्ट ने कहा कि कार्ति चिदबंरम सरकारी बैंक में ये रकम जमा कराएं और छह महीने के लिए उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे दी गई। इससे पहले कार्ति को यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जाने की इजाजत दी गई थी।


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