अनुजा जायसवाल, हाथरस यूपी के हाथरस जिले में राजद्रोह और लोगों की उकसाने की साजिश के मामले में यूपी पुलिस ने एक राजनेता और एक पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दोनों के खिलाफ अज्ञात के रूप में मुकदमा लिखवाया गया है। इन सभी पर लोगों को उकसाने, आपराधिक साजिश रचने और पर अफवाह फैलाने की धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। इन सभी पर हाथरस के चंदप्पा थाने में केस दर्ज हुआ है। हाथरस में दर्ज हुई तीन एफआईआर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर समेत कुल 680 लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये एफआईआर यूपी में दर्ज हुई 19 प्राथमिक रिपोर्ट्स के बाद हुई है। इनमें से 13 सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाने और शांति भंग करने की साजिश में दर्ज की गई हैं। इससे पहले रविवार को एक पुलिसकर्मी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाए जाने के आरोप लगाए गए थे। 50 लाख रुपये देने का था वादा! शिकायत में कहा गया था कि पीड़िता के परिवार पर गलत बयान देने का दबाव था और उन्हें एक राजनेता की ओर से 50 लाख रुपये देने का वादा भी किया गया था। इसके अलावा शिकायत में यह भी कहा गया है कि एक पत्रकार की ओर से पीड़िता के भाई को यह कहा गया था कि वह अपने पिता को मीडिया में बयान देने के लिए मनाए। साथ ही वह अपने पिता को यह कहने के लिए कहे कि वह सरकार की कार्रवाई से खुश नहीं हैं। सोशल मीडिया से अशांति फैलाने की साजिश वहीं सोमवार को दर्ज हुई रिपोर्ट्स के बारे में एडीजी प्रशांत कुमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि सोशल मीडिया के जरिए राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी। बाद में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि विदेशों से मंगाए पैसे के जरिए यूपी में जाति और धर्म के नाम पर मतभेद फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। इस मामले में सब इंस्पेक्टर अवधेश कुमार की ओर से की गई शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया। इन धाराओं में केस शिकायत में कहा गया था कि असामाजिक तत्व सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने के लिए सरकार के खिलाफ सुनियोजित साजिश कर रहे हैं। दर्ज की गई एफआईआर में आईपीसी की धारा 124-ए, 153-ए, 153-बी, 195 और 195-ए को जोड़ा गया है। इसके अलावा चंदप्पा और हाथरस गेट थाने में दर्ज दो अन्य मुकदमों में सेक्शन 144 के उल्लंघन के मामले दर्ज कराए गए हैं।
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