कोरोना वायरस महामारी के बीच जनजीवन सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं। 21 सितंबर से जहां राज्यों को कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की छूट दी गई थी। तो, 15 अक्टूबर से सभी स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि फिलहाल यह छूट केवल नॉन-कंटेनमेंट जोन में आने वाले इलाकों के लिए दी गई है। स्कूल कब से खोले जाएं, वह तारीख राज्य सरकारें तय करेंगी। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल और हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस (HEIs) खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसी के आधार पर राज्यों को अपनी गाइडलाइंस फ्रेम करनी होंगी। स्कूल खोलने का स्टैंटर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) पहले ही जारी किया जा चुका है। जिसमें कोविड से जुड़ी सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया था। आइए जानते हैं नई गाइडलाइंस में क्या है।
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