आज से कार-बाइक के बीमा से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए नियम के अनुसार आपको गाड़ी के बीमा पर फिलहाल खर्च होने वाली बड़ी राशि से निजात मिल जाएगी। IRDAI ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 1 अगस्त 2020 से नए वाहन (चार पहिया व दो पहिया) के लिए लिया जाने वाला थर्ड पार्टी और Own damage बीमा, जो 3 से पांच साल के लिए लेना होता था, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसे में नए वाहन खरीदना थोड़ा सस्ता होगा।
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