UAPA कानून का दुरुपयोग? केंद्र ने संसद में बताया 3 साल में कितने केस दर्ज हुए, कितनों को सजा

नई दिल्ली गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी UAPA को लेकर अक्सर सरकार पर इसके दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। इस बीच सरकार ने बताया है कि पिछले 3 सालों में Unlawful Activities (Prevention) Act के तहत कितने केस दर्ज हुए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि UAPA के तहत पिछले 3 साल में 4690 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनमें से 149 लोग दोषी पाए गए। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, ‘वर्ष 2018 में 1,421, वर्ष 2019 में 1,948 और वर्ष 2020 में 1,321 लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया।’ उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में 35, वर्ष 2019 में 34 और वर्ष 2020 में 80 लोगों को दोषी पाया गया। राय ने कहा कि एक विस्तृत न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दोषसिद्धि का पता चलता है और यह अलग-अलग फैक्टर्स जैसे कि ट्रायल की अवधि, सबूतों के मूल्यांकन, गवाहों की जांच इत्यादि पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, ‘कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूएपीए में ही सुरक्षा के अंतरनिहित उपायों समेत पर्याप्त संवैधानिक, संस्थागत और सांविधिक सुरक्षा के उपाय मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जरूरत को ध्यान में रखते हुए पहले ही यूएपीए में संशोधन किए जा चुके हैं और वर्तमान में इसमें कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है। एक अन्य सवाल के जवाब में राय ने कहा कि वर्ष 2021 के दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने 13 दिसंबर तक भारतीय नागरिकों के खिलाफ राजद्रोह या यूएपीए या दोनों के तहत 46 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा, ‘13 दिसंबर 2021 तक इन मामलों में किसी भी आरोपी को बरी नहीं किया गया है।’


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