जयललिता का घर नहीं बनेगा स्मारक, AIADMK सरकार का आदेश मद्रास हाई कोर्ट ने किया रद्द

चेन्नै तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के आवास को स्मारक बनाने के पूर्व AIADMK सरकार के फैसले को बुधवार को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। जयललिता का आवास वेद निलयम चेन्नई के पोएस गार्डन इलाके में स्थित है। पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार ने इस आवास को स्मारक बनाने का आदेश जारी किया था। जस्टिस एन सीशासायी ने इस संपत्ति को स्मारक बनाने के लिए 22 जुलाई 2020 को जारी आदेश रद्द करते हुए अधिकारियों को इस संपत्ति की चाबी याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को भी कर देनदारी याचिकाकर्ताओं से वसूलने की अनुमति दे दी, जो करोड़ों रुपये में है। अदालत ने इस आदेश के खिलाफ जयललिता की भतीजी जे दीपा जयकुमार और उनके भाई जे दीपक की याचिका स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी। रिट याचिका स्वीकार कर ली। खबरों के अनुसार इस मकान को जयललिता की मां ने 1960 के दशक में खरीदा था और करीब तीन दशक तक जयललिता इस आवास में रही थीं।


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