नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर सीमा सुरक्षा बल (BSF) को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया। BSF के जवानों के पास अब बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से लगे राज्य असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में 50 किलोमीटर के भीतर सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार होगा। तीनों ही राज्यों में बीएसएफ के जवान अब पुलिस की तर्ज पर राज्यों की सीमा में भी कार्रवाई कर सकेंगे। इसकी जो सीमा निर्धारित की गई है वह बॉर्डर से 50 किलोमीटर है। पहले यह दायरा 15 किलोमीटर का था जिसे अब बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। इन राज्यों में बीएसएफ की ताकत बढ़ी है वहीं गुजरात में इसके अधिकार क्षेत्र का दायरा कम हुआ है। गुजरात में दायरा 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। वहीं राजस्थान में इस दायरे को पहले की ही तरह 50 किलोमीटर ही रखा गया है। पांच पूर्वोत्तर के जो राज्य है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर के लिए सीमा क्षेत्र में कटौती की गई है। अब सीमा सुरक्षा बल के जवान 20 किलोमीटर तक के दायरे तक सर्च कर सकते हैं। पहले यह दायरा 80 किलोमीटर का था।
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