टूलकिट केस में आरोपी निकिता जैकब की याचिका पर आज आएगा फैसला

मुंबई टूलकिट मामले में संदिग्ध आरोपी निकिता जैकब की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रधान पीठ आज फैसला सुनाएगी। इससे पहले याचिका पर हाई कोर्ट की प्रधान पीठ में न्यायमूर्ति पी.डी. नाईक के समक्ष सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस ने कहा कि वह इस पर बुधवार को आदेश पारित करेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन के लिए था टूलकिट इसके पहले जैकब की तरफ से वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि टूलकिट कई लोगों द्वारा किसानों के आंदोलन को समर्थन के लिए तैयार किया गया है। इसमें किसी तरह से किसी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया गया है और न ही लाल किले पर हुए प्रदर्शन का उल्लेख है। इसके बावजूद गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से वकील हितेन वेनेगांवकर ने पैरवी की। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि दिशा ने जैकब और शांतनु के साथ मिलकर टूलकिट बनाया और देश की छवि को धूमिल करने के लिए इसे अन्य लोगों के साथ साझा किया। आरोपी शांतनु मुलुक को मिली जमानत इस मामले में अन्य आरोपी शांतनु मुलुक ने भी मंगलवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट औरंगाबाद पीठ की जस्टिस विभा कांकनवाडी ने मुलुक को 10 दिन तक गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए अग्रिम जमानत दे दी, ताकि वह राहत पाने के लिए दिल्ली में संबंधित कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर सकें।


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