दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा आना-जाना, यह पढ़ लें

नई दिल्लीकोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। घरों में रहने के निर्देश की कई लोगों द्वारा अनदेखी किए जाने और अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों और अन्य स्थानों पर भारी भीड़ होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर की सीमाओं पर यातायात रेंगती नजर आई। पुलिस मुस्तैदी से जांच कर रही थी और लोगों को अपने-अपने घरों को लौटने की सलाह दे रही थी। दिल्ली बॉर्डर किए गए सील मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन सभी के फायदे के लिए है और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वायरस का और प्रसार नहीं हो। उन्होंने इटली और अमेरिका का उदाहरण भी दिया जहां शुरू में कोरोना वायरस की संख्या सैकड़ों में थी लेकिन कुछ हफ्ते के अंदर काफी तेजी से बढ़ गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। दूसरी ओर, पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया है। उसने कहा कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही कर्फ्यू पास दिया जाएगा, लेकिन मीडियाकर्मियों को पास की जरूरत नहीं होगी, उनके लिए पहचान पात्र ही काफी होगा। 1. किसे कर्फ्यू पास की जरूरत नहींदिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, एनसीआर में आने-जाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, सरकारी अधिकारी, डॉक्टर, फायर सर्विस, बैंक स्टाफ, होम डिलवरी स्टाफ, केमिस्ट और मीडियाकर्मी को ही बिना कर्फ्यू पास इजाजत दी गई। लेकिन उन्हें अपना ऑफिशल कार्ड साथ रखना होगा। 2. किसे कर्फ्यू पास की जरूरतदिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मंदीप सिंह ने रंधावा ने इस बारे में उदाहरण देते हुए बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का ड्राइव है और उसके पास ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं है तो उसे अपने वर्कप्लेस तक पहुंचने के लिए कर्फ्यू पास लेना होगा। यही एमसीडी पर भी लागू होगा। अगर वह प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना चाहती है तो पहले स्टाफ को कर्फ्यू पास की जरूरत होगी। 3. कहां-कहां से मिलेगा कर्फ्यू पास
  • गुड़गांव और मानेसर के लोगों के लिए दक्षिण-पश्चिम डीसीपी के कार्यालय से कर्फ्यू पास मिलेगा
  • दक्षिण-पूर्व डीसीपी कार्यालय के कार्यालय से फरीदाबाद के लोगों के लिए सोनीपत आउटर-नॉर्थ डीसीपी से
  • बाहरी डीसीपी कार्यालय से बहादुरगढ़ और झज्जर, गाजियाबाद से शाहदरा डीसीपी और नोएडा के लिए पूर्व डीसीपी कार्यालय से
4. कर्फ्यू में इन्हें मिलेगी छूट
  • दवाई और चिकित्सा उपकरण, खाद्य पदार्थ, किराना दुकानें, दूध, ब्रेड, फल, सब्जियों, अंडे, मांस, मछली की दुकानें और उनके लिए परिवहन सेवा
  • जीवनाश्यक वस्तुओं और कृषि वस्तुओं-उत्पादों के लिए परिवहन सेवाएं
  • अस्पताल, फार्मेसी और ऑप्टिकल दुकानें, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां और उनके डीलरों के लिए परिवहन सेवाएं
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, तेल एजेंसियां
  • होम डिलिवरी सुविधा वाले रेस्तरां
  • बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस, फिनटेक और संबंधित गतिविधियां
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
  • आईटी और दूरसंचार, डाक, इंटरनेट और डेटा सेवाओं सहित आईटीईएस
  • ई-कॉमर्स (आवश्यक वस्तुओं समेत खाद्य पदार्थ मंगाने की अनुमति)
  • बेकरी और पालतू जानवरों के लिए पशु खाद्य की दुकानें और चिकित्सा प्रतिष्ठान
  • राज्य सरकार के विभागों के कार्यालय


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