पब्लिक सेक्टर यूनिट पवन हंस लिमिटेड से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने पवन हंस को अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट वाले एंप्लॉयीज को पीएफ स्कीम में शामिल करने का आदेश दिया। यही नहीं कोर्ट ने जनवरी 2017 (जब कोर्ट में केस दायर हुआ) से कर्मचारियों को अन्य लाभ दिए जाने का भी आदेश दिया।
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