मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी ऐक्ट में बदलावों को मंजूरी मिलने से सिंगल और अविवाहित महिलाओं के लिए राहत होने वाली है। इससे इन्हें गर्भपात करने की कानूनी रूप से इजाजत मिल सकेगी।
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भारत समाचार
नई दिल्ली : भारत ने अपनी अध्यक्षता में जी-20 के आयोजन में इतिहास रच दिया है। भारत की ज…