इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण के लिए 5 दिसंबर को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य सीटों को सामान्य माना जाएगा।
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