अवमानना केस: कुणाल कामरा और रक्षिता तनेजा को SC का नोटिस, छह हफ्ते में देना होगा जवाब

विशेष संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रक्षिता तनेजा के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कंटेप्ट नोटिस जारी किया है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने इन दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। दोनों के खिलाफ अलग-अलग अवमानना याचिकाएं दायर की गई थी और दोनों को अलग-अलग नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच के सामने गुरुवार को सुनवाई हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत फैसला सुरक्षित कर लिया था कि इस मामले में कुणाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए या नहीं। याची के वकील निशांत कटनेश्रकर ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि कुणाल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टि्वट किए हैं, टि्वट का कंटेंट आपत्तिनजक है। यहां तक कि अवमानना की कार्यवाही के लिए उनके खिलाफ याचिका दायर की गई है तो उन्होंने इस पर भी खेद जताने के बजाय मजाक किया। जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिए जाने के बाद कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में कटनेश्रकर ने अवमानना कार्रवाई के लिए लेटर पिटिशन भेजा था। इस पर गौर करने के बाद अटॉर्नी जनरल ने सहमति दी थी। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने 12 नवंबर को कहा था कि कुणाल कामरा ने जो टि्वट की है वह बेहद आपत्तिजनक है और ऐसे में कुणाल कामरा के खिलाफ अदालत के अवमानना की कार्यवाही शुरू हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की निंदा करने लगे हैं। लोग समझते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वह सीधे सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों की निंदा कर सकते हैं। लेकिन लोगों को समझना होगा कि विचार अभिव्यक्ति की जो आजादी मिली हुई है उसमें वाजिब प्रतिबंध है और इसके तहत अवमानना की कार्यवाही हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर रक्षिता को नोटिस जारी किया है जिसमें कार्टूनिस्ट रक्षिता तनेजा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही चलाने की गुहार लगाई गई है। तनेजा पर भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिनजक टिप्पणी का आरोप है।


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