साउथ एमसीडी एरिया में रहने वाले जिन लोगों की मासिक आय 50 हजार या इससे कम है, उन्हें प्रोफेशनल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 50 हजार से अधिक आमदनी वालों को प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा प्रोफेशनल टैक्स भी देना होगा।
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